भविष्य निधि (Provident Fund) कैसे निकालें?

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भविष्य निधि (Provident Fund) कैसे निकालें?

फिलहाल कोरोना का संकट जोरों पर रहा है। ऐसे में तमाम आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन यानी 'ईपीएफओ' से एडवांस में अपना पैसा निकालने की सहूलियत दी। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्या नियम लागू किए किए गए हैं।

बताते चलें कि पीपीएफ स्कीम 1952 से लागू है, लेकिन तकरीबन 8 करोड़ एम्पलाइज को प्रोविडेंट फंड निकालने की सहूलियत के लिए इसमें बदलाव किया गया है। यह बदलाव इस सन्दर्भ में है कि कोई भी एम्पलाइ अपने खाते में डिपॉजिट कुल पैसे का 75 फ़ीसदी या 3 महीने के सैलरी के बराबर फंड निकाल सकता है। खास बात यह है कि इस रकम को फिर से ईपीएफ अकाउंट में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
How to withdraw from EPF (Pic: economictimes)


इससे पहले प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए आपको कोई वजह बतानी पड़ती थी, उदाहरण के लिए आपके अपने किसी सगे की शादी अथवा शिक्षा, अथवा फ्लैट / मकान जैसी कोई बड़ी चीज खरीद रहे हों।  
आपके सामने कोई स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति होती थी, तब भी आप पैसे निकाल सकते थे। हालाँकि, इसमें परिवर्तन करते हुए कोविड-19 वायरस का क्लाज भी जोड़ दिया गया है। ऐसे में आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है।

हालांकि, इसके लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पहले से एक्टिवेट रहना चाहिए। वहीं  यह आपके आधार के साथ यह जुड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार आपका बैंक अकाउंट भी यूएएन नंबर से जुड़ा होना आवश्यक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इसके पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) पर लॉगिन करें और ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर form-31, 19, 10c और 10d पर क्लिक करें। 
तत्पश्चात, आप अपने बैंक खाते के अंतिम चार डिजिट डालकर वेरिफाई करें और आगे प्रोसीड करें।

इसके आगे के विकल्पों में किस हेतु आप अपना प्रोविडेंट फंड निकाल रहे हैं, उसे चुनें। इसमें आउटब्रेक ऑफ एंडेमिक कोविड-19 का ऑप्शन पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद स्थान लिखें और अपने बैंक चेक की स्कैन कॉपी अपलोड कर दें। तत्पश्चात, एक ओटीपी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा और यह आप सब्मिट कर सकते हैं।

खास बात यह है कि अगर आपका पीएफ खाता 5 साल या उससे पहले का है, तो निकासी की रकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि इससे नया खाता है तो  यह टैक्सेबल होगा और ऐसे में टीडीएस काटकर आपकी रकम वापस होगी।

कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपडेट करें।

Web Title: How to withdraw from EPF 


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